Sonipat: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने आपसी कहासुनी के दौरान युवक की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया। दोषी ने शराब पीने के बाद कहासुनी में अपने साथी की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
खेत में बने कमरे में बेसुध पड़ा था कुलदीप
गांव सिसाना निवासी विजय ने 21 जुलाई 2022 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया कि उन्होंने खरखौदा निवासी विजय सहरावत की जमीन फसल उगाने के लिए पट्टे पर ले रखी है। उसके पास जींद के गांव लखमीरवाला का रहने वाला कुलदीप करीब 20 दिन पहले मेहनत-मजदूरी करने के लिए आया था। कुलदीप खेत में ही रहता था और रात को खेत में बने कमरे में सो जाता था। सुबह जब वह खेत में बने कमरे पर पहुंचे तो देखा कि कुलदीप कमरे के बरामदे में तख्त पर बेसुध पड़ा था। उसके कान के पास चोट लगी थी और सिर से भी खून बह रहा था। कुलदीप की मौत हो चुकी थी। उसे उनके पड़ोसी किसान चंद्र ने बताया कि रात को कुलदीप व एक अन्य मजदूर अहसान के बीच झगड़ा हुआ था। उसने शक जताया था कि रात को अहसान ने झगड़े में कुलदीप की हत्या की होगी।
पुलिस ने हत्या में प्रयोग खून से सनी ईंट की बरामद
पुलिस ने विजय की शिकायत पर अहसान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मौके से खून से सनी ईंट बरामद की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी मटिंडू रोड खरखौदा निवासी अहसान को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि रात को शराब पीने के बाद कहासुनी होने पर उसने कुलदीप को ईंट मार दी थी। वह उसका मोबाइल लेकर भाग गया था। पुलिस ने कुलदीप का मोबाइल भी बरामद कर लिया। मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने अहसान को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोषी को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।