Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने व्यक्ति की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को हत्या व एससी एसटी एक्ट के जुर्म में आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
रंजिश के चलते हत्या की वारदात को दिया था अंजाम
अभियोजन पक्ष के अनुसार धर्म सिंह कालोनी नरवाना निवासी विक्रम ने बताया कि उसका भाई जगजीत सिंह की मोहल्ला के राजू पंडित से रंजिश चली आ रही थी। देर शाम को उसका भाई जगजीत सिंह घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में राजू ने जगजीत को जातिसूचक गालियां देते हुए रोक लिया और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें जगजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालात में जगजीत को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान जगजीत की मौत हो गई। शहर थाना नरवाना पुलिस ने विक्रम की शिकायत पर राजू पंडित के खिलाफ हत्या तथा एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने राजू पंडित को हत्या तथा एससी एसटी एक्ट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
नशा तस्करी के जुर्म में दो तस्करों को दस-दस साल का कारावास
जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौरिया की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में दो तस्करों को दस-दस साल का कारावास तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने दोनों दोषियों को गांव खरकबूरा निवासी सत्यवान तथा गांव करसिंधू निवासी राममेहर को नरवाना रोड पर फ्लाइओवर के निकट पीछा करके पकड़ा था। दोषियों के थैले से एक किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। दोनों दोषियों को अदालत ने कड़ी सजा देते हुए जुर्माना लगाया।