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हरियाणा के हिसार में हत्या के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Hisar: अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शहर के मुलतानी चौक क्षेत्र के युवक की हत्या करने के मामले में मृतक के पड़ोसी अंकुश उर्फ लेमन को यह सजा सुनाई गई है। मामला 2020 का है, जिसमें फैसला सुनाया गया।

कमरे में गद्दे पर पड़ा मिला था युवक का शव

अदालत में चले मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में 4 मार्च 2020 को केस दर्ज किया था। घटना वाले दिन अनाज मंडी चौकी के पुलिस कर्मी सूचना मिलने पर सेक्टर-14 के एक मकान में पहुंचे थे। वहां कमरे में गद्दे के ऊपर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा था। बाद में मृतक की पहचान मुलतानी चौक निवासी मोहित के रूप में हुई थी। इस संबंध में मुलतानी चौक निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह ऑटो मार्केट में स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता है। उसके बेटे मोहित ने इसी साल बीकॉम की परीक्षा पास की थी। घटना के दिन शिकायतकर्ता सुबह सात बजे घर से दुकान पर चला गया। शाम को उसे पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उसके बेटे मोहित की सेक्टर-14 में मौत हो गई है। वह अपने जानकारों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि बेटा मोहित मृत हालत में गद्दे पर मिला।

मृतक के शरीर पर तेजधार हथियार से वार के थे निशान

कृष्ण कुमार ने बताया कि जब वह घर पहुंचा और शव को देखा तो बेटे के शरीर पर तेज धारदार व सुएनुमा हथियारों की चोट के निशान थे। उसने सामने वाले घर के सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें पड़ोसी युवक अंकुश स्कूटी पर आकर उसके घर में प्रवेश करता दिखाई दिया। कुछ देर बाद उसका बेटा मोहित बाइक पर आता दिखाई दिया। फुटेज में अंकुश मोहित को बाहर से अंदर ले जाता दिखा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अंकुश ने ही उसके बेटे मोहित की हत्या की है। शहर पुलिस ने इसी मामले में हत्या का केस दर्ज किया था। अब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।

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