Bhiwani: नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के ममाले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के अपराध को देखते हुए अदालत ने इस संगीन अपराध की श्रेणी में रखा और सजा में कोई नरमी न बरतते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
पता पूछने के बहाने बच्चे को बाइक पर बैठाकर खेत में ले गया आरोपी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2023 में थाना बवानी खेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें नाबालिक बच्चे के पिता ने एक युवक पर बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी बच्चे को पता पूछने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत में ले गया और कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी को काबू कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य अदालत में किए पेश
थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। साथ ही नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपी को अदालत में पेश किया। न्यायालय में सुनवाई करते हुए आरोपी असलम निवासी रोहनात भिवानी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।