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हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

Rewari: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़िता के परिजन खुश नजर आए। परिजनों ने कहा कि ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

नाबालिग के पेट में दर्द हुआ तो दुष्कर्म का पता चला

2018 में जिले के एक गांव निवासी 15 वर्षीय लड़की को पेट दर्द की शिकयत हुई। परिजन उसे अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। वहां जांच के दौरान पता चला कि वह दो माह की गर्भवती है। जब परिजनों ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया कि जुलाई 2018 में वह दुकान से सामान लाने के लिए गई थी। रास्ते में पड़ोसी अशोक उसे जबरन अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण डरते हुए व चुप रही।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया केस

पीड़ित नाबालिग द्वारा दुष्कर्म की बात बताने के बाद उसके पिता ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अशोक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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