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हरियाणा के नारनौल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही लीगल एड को पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए देने के निर्देश दिए।

Narnaul: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला मामला

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। वीरवार को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित विकास को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा व जुर्माना लगाया। न्यायालय ने दोषी विकास को धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष कठोर कारावास, धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा व धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

यह है पूरा मामला

मामले के अनुसार 6 मई 2020 को नाबालिग के परिजन के ब्यान पर थाना कनीना में मामला दर्ज किया, जिसमें दोषी विकास पर नाबालिग के साथ गलत काम करने, पीछा करने और परेशान करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना कनीना पुलिस ने केस दर्ज किया और नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।

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