Yamunanagar: सगे भतीजे की हत्या करने और भाई को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी बाप बेटे को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में दोषियों को आजीवन कारावास व छह-छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषिायों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में संलिप्त एक महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामला एडीजे की अदालत ने सुनाया है।
जमीन के बंटवारे को लेकर नाखुश थे दोषी
जानकारी अनुसार गांव दसौरा निवासी नेम सिंह ने अपनी ढाई एकड़ जमीन का बंटवारा अपने तीन बेटों रामलाल, भोपाल सिंह व नरपाल के बीच किया। मगर इस दौरान बंटवारे में भोपाल सिंह के हिस्से में आधा एकड़ जमीन दी गई थी। कम जमीन मिलने पर भोपाल सिंह नाखुश था। इस बात को लेकर 25 जून 2021 को भोपाल सिंह की गांव में अपने पिता नेम सिंह और भाई रामलाल के साथ कहासुनी व मारपीट हो गई। इसके बाद रामलाल ने अपने बेटे मनदीप और पत्नी सुनीता के साथ मिलकर गली से गुजर रहे भोपाल सिंह के बेटे कुलदीप और दूसरे भाई नरपाल पर गंडासी व डंडों से हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। गंडासी के वार से नरपाल की एक टांग कट गई थी।&
जानलेवा हमले में घायल कुलदीप की उपचार के दौरान हुई मौत
भोपाल सिंह द्वारा किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल कुलदीप की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। मगर बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान कुलदीप की मौत होने के बाद हत्या की धारा जोड़ दी। पुलिस ने उस समय आरोपी रामलाल, उसके बेटे मनदीप व पत्नी सुनीता के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे की अदालत में चली। अदालत ने सुनवाई के दौरान रामलाल व उसके बेटे मनदीप को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि सुनीता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।