Sonipat: शहर थाना क्षेत्र में डीटीसी कर्मी के बचाव में आए व्यक्ति की हत्या करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
युवक पर चाकू से वार कर दिया था हत्या को अंजाम
देव नगर निवासी सतबीर ने 20 नवंबर 2015 को शहर थाने में शिकायत देकर बताया कि वह डीटीसी में कार्यरत है। वह घटना के दिन गढ़ी घसीटा स्थित अपनी बहन चांदकौर के पास गया था। उनकी बहन गली में बैठी थी। तभी उनके पड़ोस का गगनदीप उर्फ बॉबी गली में आकर गाली-गलौज करने लगा। उन्होंने उसे रोका तो वह चला गया। उसके बाद वह ककरोई रोड स्थित अपनी दुकान पर बेटे के पास आ गया। इसी दौरान बॉबी हाथ में चाकू लेकर उनकी दुकान पर पहुंचा और उसने उनके सीने और पैर पर चाकू से वार कर दिया। दुकान पर बैठे उनके बेटे सोमबीर के पैर पर भी चाकू मारा। इसी बीच उनके बचाव में दहिया कॉलोनी निवासी सुशील आ गया। आरोपित ने सुशील पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गया। उन्हें तथा सुशील को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुशील की मौत हो गई।
आरोपी पर रखा गया था 25 हजार का इनाम
शिकायतकर्ता सतबीर ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर उस समय शहर में कई दिन धरना-प्रदर्शन हुआ। बाद में आरोपित की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए इनाम भी रखा गया। आरोपित को पांच साल बाद सीआईए-1 में नियुक्त एएसआई अनिल पंवार की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। उसे अदालत में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपित गगनदीप उर्फ बॉबी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 452 में तीन साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में तीन साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 324 में दो साल कैद व 506 में एक साल कैद की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।