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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Kurukshetra: कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी प्रशांत कौशिक वासी खैरी जिला कुरुक्षेत्र को उम्र कैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 42 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, मामले में सहयोगी आरोपी संदीप कुमार वासी सदरपुर थाना घरौंडा जिला करनाल को 4 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्मानें की सजा सुनाई।

पंचायत में सहमति के बाद महिला लौटी थी पति के घर

उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 2 फरवरी 2021 को थाना बाबैन पुलिस को दी शिकायत में प्रशांत कौशिक ने बताया कि उसकी पत्नी नेहा विवाद के चलते पंचायत की सहमति के काफी दिनों बाद उसके घर आई थी। उसकी पत्नी रात को बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी शिकायत पर थाना बाबैन में गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक भाग सिंह को सौंपी। बाद में मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-एक द्वारा की गई। जांच के दौरान अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने हत्या मामले में शामिल आरोपी संदीप कुमार वासी सदरपुर थाना घरौंडा जिला करनाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संदीप ने बताया कि नेहा को उसके पति प्रशांत कौशिक ने हत्या करके उसके शव को जलाकर कार की डिग्गी में डालकर मधुबन के पास नहर में गिरा दिया था।

अदालत ने सबूतों के आधार पर प्रशांत को ठहराया दोषी

उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर प्रशांत कौशिक को दोषी करार देते हुए उम्र कैद का कठोर कारावास, 42 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी संदीप कुमार को चार साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न भरने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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