Haryana: करनाल विधानसभा उप चुनाव रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पामी दिंघतन्नम नरसिम्हा की पीठ ने खारिज करते हुए उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए। गौरतलब है कि करनाल निवासी कुनाल चानना ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उप चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि यह उपचुनाव असंवैधानिक है। हाइकोर्ट की डबल बैंच ने 3 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी व उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका
हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुनाल चानना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनाल विधानसभा उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए व उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से भाजपा विधायक पद के दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उप चुनाव कराने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के माध्यम से दायर की याचिका
करनाल सेक्टर-12 निवासी शीशपाल राणा ने चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के मार्फत याचिका दायर कर अपील की थी कि करनाल विधानसभा उप चुनाव कराया जाना उचित है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता मनेन्द्र सिंह व स्पेशल एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हाल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर उप चुनाव जारी रखने के आदेश पारित कर दिए। अब नायब सैनी का रास्ता साफ हो गया है।