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गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पारित किया है, ताकि भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगुल में न फंस सके।

Haryana Assembly: गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पारित किया है, ताकि भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगुल में न फंस सके। ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध व कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने व उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह विधेयक लाया गया है।

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024

अनिल विज ने बताया कि  हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। बेईमान और अपंजीकृत ट्रैवल एजेंट ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में आसान और त्वरित आप्रवासन का वादा करके धोखा देते हैं। ये एजेंट विदेशों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रस्ताव पत्र के जरिए वर्क वीजा, वर्क परमिट, स्टडी वीजा की व्यवस्था करने का वादा करते हैं, लेकिन कई मामलों में, वे अपने वादे पूरे करने में विफल रहते हैं। जनता के व्यापक हित में, एक कानून यानी हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2024, जो ट्रैवल एजेंटों की गैरकानूनी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की जांच एवं निगरानी करने, ऐसे लोगों को दंडित करने, कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगा।

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024

अनिल विज ने बताया कि हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए व उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को संशोधित करने के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 पारित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार के दायरे में मृतकों के अधिकार और सम्मान भी शामिल हैं। यह विधेयक हरियाणा शव का सम्मान जनक निपटान अधिनियम 2024 एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है। यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते है और जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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