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Punjab-Haryana High Court: स्टिल्ट प्लस फोर की नीति पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी यह नीति प्रदेश में लागू नहीं होगी। फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी है।

Punjab Haryana High Court: स्टिल्ट प्लस फोर की नीति पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि नीति को अभी प्रभाव में नहीं लाया जाएगा। दरअसल स्टिल्ट प्लस फोर की नीति पर रोक के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अभी इस नीति को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने  सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।

प्रति प्लॉट चार मंजिल अप्रूव मकान होंगे शामिल

जब हरियाणा सरकार ने इस नीति के तहत  स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल बनाने की अनुमति दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री जेपी दलाल ने प्रेसवार्ता में कहा था कि सेक्टरों में जो पहले से अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बने हुए हैं। उन्हें गिराया नहीं जाएगा। जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव हुआ है। इस नीति में उन कॉलोनियों, सेक्टरों और आवासीय भूखंडों को शामिल किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

यह मामला आज भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अटका हुआ है। क्योंकि गुरुग्राम में जो इमारतें अवैध तरीके से बनी है उन्हें लेकर हाईकोर्ट में आज भी विभिन्न याचिकाएं विचाराधीन हैं। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई बार नगर निगम और उसके दूसरे विभागों के फटकार लगा चुका है। इस मामले में जब पहले सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या प्रदेश में स्टिल्ट प्लस 5 मंजिल वाली इमारतों को शहरी इलाकों में लागू किया जाएगा।

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22 अगस्त तक स्थगित रहेगी सुनवाई

कोर्ट ने नगर निगम से यह भी सवाल किया था कि गुरुग्राम में  ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनमें स्टिल्ट प्लस 4 से ज्यादा मंजिल हैं। इन्हीं याचिकाओं को आधार मानते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जिसके बाद सरकार द्वारा 2 जुलाई को इस नीति पर कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई थी। जिसके बाद सुनवाई के दौरान  हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट ले कहा है कि 22 अगस्त तक इस नीति को प्रभाव में नहीं लाया जाएगा।  

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