Punjab Haryana High Court Order: हरियाणा में क्लर्क के पद से रिटायर एक कर्मचारी को डिमोट किया गाय। इस मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई को निंदनीय करार दिया है। दरअसल, क्लर्क को डिमोट करने का कारण उसका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास न करने को बताया गया।
डिमोट कर बनाया गया चौकीदार
बताया गया कि क्लर्क के पद से रिटायर एक कर्मचारी को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास न कर पाने की वजह से उसे डिमोट कर चौकीदार का पद दे दिया गया। इसके बाद उस कर्मचारी को चौकीदार पद से रिटायरमेंट और अन्य प्रकार के लाभ दे दिए गए।
पत्नी ने दर्ज कराई याचिका
इस मामले को लेकर पानीपत निवासी क्लर्क की पत्नी माया देवी ने याचिका में कहा कि उनके पति हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में चौकीदार थे। साल 1989 में उन्हें प्रमोशन देते हुए लोअर डिवीजन क्लर्क बना दिया गया था। इसके बाद कॉर्पोरेशन द्वारा उन्हें अनिवार्य कंप्यूटर टाईपिंग टेस्ट पास करने के बारे में कहा गया। लेकिन उनके पति ने इस टेस्ट से छूट मांगी, लेकिन उन्हें कोई छूट नहीं दी गई और ना ही उसने टेस्ट पास किया गया।
हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो जाता है। याचिकाकर्ता के पति को सेवा में रहते हुए डिमोट किया जा सकता था, लेकिन जब वह एलडीसी के रूप में सेवानिवृत्त हो गए तो इसके बाद रिटायर कर्मचारी को डिमोट करने या किसी प्रकार के टेस्ट को पास करने के बारे निर्देशित करने का कानूनी रूप से कोई प्रावधान नहीं है।
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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाय। इसके अलावा याची के पति को क्लर्क के रूप में सेवानिवृत्त मानकर सभी रिटायरमेंट लाभ 6 प्रतिशत ब्याज सहित जारी करने के आदेश दिए।