Divyanshu Budhiraja Vs Manohar Lal: हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ भगोड़े केस में FIR पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर स्टेटस पर जवाब मांगा है। इससे पहले शुक्रवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा पंचकूला कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दे दी थी।
कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में पूर्व CM मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट की ओर बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित करार दे दिया। इस मामले में दिव्यांशु ने हाई कोर्ट का रूख करते हुए याचिका दाखिल की थी।
दिव्यांशु बुद्धिराजा ने दायर की थी याचिका
कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भगोड़ा वाले केस में हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में अपनी याचिका में बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि पंचकूला अदालत ने नियमों का पालन न करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है।
बुद्धिराजा ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर देंगे। इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक स्थगित कर दी थी। इसके बाद बुद्धिराजा ने पंचकूला कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उन्हें रेगुलर जमानत दे दी गई।
अब इस मामले में हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ भगोड़े केस में FIR पर रोक लगा दी है।