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हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर  एक आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

संदिग्ध परीस्थितियों में गायब हुई थी नाबालिग

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने 25 अप्रैल को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पाया कि गांव पिंजूपुरा कैथल निवासी नीरज उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करते हुए नाबालिग को बरामद किया और उसके परिजनों को सौंप दिया।

नाबालिग ने आरोपी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

पुलिस जांच में नाबालिग लड़की ने आरोपी नीरज द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही। पुलिस ने नीरज के खिलाफ 6 बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा जोड़कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नीरज को को 20 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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