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हरियाणा के सोनीपत में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व गर्भवती करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी के अन्य साथी को तीन साल कैद व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Sonipat: मोहाना थाना क्षेत्र में किशोरी को बहकाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 58 हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में दोषी को आश्रय देने के आरोपित को भी दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन साल कैद व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

चंडीगढ़ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम

मोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी 2022 को दी शिकायत में बताया कि 24 जनवरी की दोपहर को उनकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई। उन्होंने बेटी की तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। गांव नैना ततारपुर का सुशील उनकी बेटी को बहकाकर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस टीम ने किशोरी को बरामद कर लिया। तब पता लगा कि आरोपित किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया था। किशोरी ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया था। साथ ही अदालत के आदेश पर किशोरी को नारी निकेतन करनाल भेज दिया, जहां से पुलिस को पत्र मिला कि किशोरी गर्भवती है। मामले की जांच तत्कालीन एसआई बबली को सौंपी गई। पुलिस टीम किशोरी को लेकर सोनीपत नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराने आई, जिस पर उसे खानपुर भेज दिया गया।

13 अप्रैल 2022 को हुआ किशोरी का मेडिकल

जानकारी अनुसार 13 अप्रैल को किशोरी को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया। जहां पर परिजनों की सहमति से 15 अप्रैल को नियम अनुसार गर्भपात कराया था। मामले में पुलिस ने 4 जनवरी 2023 को आरोपित सुशील को जांच में शामिल किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि आरोपित किशोरी को चंडीगढ़ लेकर गया। साथ ही आश्रय देने में हसनगढ़ के रणजीत उर्फ काला का नाम सामने आया। पुलिस ने 14 जनवरी 2023 को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपित सुशील व उसके दोस्त रणजीत को दोषी करार दिया। अदालत ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में दोषी सुशील को 20 साल कैद व 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए है।

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