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हरियाणा के जींद में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम देने वाले दोषी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई। दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20500 रुपए जुर्माना लगाया गया।

Jind: नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम देने वाले दोषी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई। अदालत ने गांव की एक नाबालिक लड़की को जबरदस्ती कमरे में बंद कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने वाले युवक को दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20500 रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

आरोपी पहले भी लड़की के साथ कर चुका था छेड़छाड़

अभियेाजन पक्ष के अनुसार 14 साल की नाबालिक लड़की ने अपने ब्यान में बताया कि आठ मार्च 2023 को गांव किनाना निवासी जयबीर उसे डरा धमका कर अपने साथ कमरे में ले गया। कमरे में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। इससे पहले भी नाबालिग के साथ आरोपी कई बार छेड़छाड़ कर चुका था, लेकिन पकड़ा नहीं गया। दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग ने महिला थाना जींद को शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी।

14 अप्रैल को आरोपी किया गिरफ्तार

महिला उप निरीक्षक घनश्याम देवी ने मामले की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की। जांच के दौरान आरोपी जयवीर को 14 अप्रैल के दिन दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया व आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए गए। ठोस सबूतों के साथ अदालत में चालान पेश किया गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। परिणाम स्वरूप आरोपी जयबीर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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