Gurugram: जिला अदालत में जज को ठीक से सैल्यूट नहीं करना एसीपी को भारी पड़ गया। जिला अदालत ने पुलिस कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है। वहीं, एसीपी ने शर्ट टाइट होने की बात कहते हुए सफाई दी है। लेकिन एसीपी के ऊपर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। अदालत ने इस प्रकार सैल्यूट करने को अदालत की अवमानना माना है।
आरोपी को लेकर अदालत में पहुंचा था एसीपी
जानकारी अनुसार बीती आठ फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक केस में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचा। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करना सीखा है। अदालत के सवाल पर एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए। इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा। भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।
डीसीपी देंगे जल्द रिपोर्ट
अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकाल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है। अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि एसीपी पर कार्रवाई हो सकती है।