Kaithal: अतिरिक्त सैशन जज डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने लूट और डकैती के 6 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में सुरजीत सिंह निवासी गांव सोथा ने थाना सदर में 6 जून 2020 को मुकदमा दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने की। अदालत ने अपने 58 पेज के फैसले में सभी को सजा सुनाई।
एटीएम गार्ड की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर छीनी थी चाबियां
सुखदीप सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह एचडीएफसी बैंक व एटीएम गांव क्योडक में गार्ड की ड्यूटी पर लगा हुआ था। 5 जून 2020 की रात को वह हर रोज की तरह बैंक व एटीएम की सिक्योरटी में तैनात था। रात करीब एक बजे एक कार में से पांच युवक उतरकर आए, जिनमें से एक लड़के के हाथ में पिस्तौल व अन्य के हाथों में तलवार, लोहे के सरिये व राड़ थी। पिस्तौल लिए हुआ युवक उसे पकड़कर साथ लगते टैंट हाउस में जबरदस्ती ले गया और उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाकर जबरदस्ती बैंक की चाबियां व फोन छीन लिया। उन्होंने सुरजीत को दुकान में रखी कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया। एक युवक उस पर पिस्तौल तानकर खड़ा रहा, बाकि सभी बैंक व एटीएम में घुस गए और बैंक में तोडफोड़ करने लगे।
पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर भागा पिस्तौल तानकर खड़ा आरोपी
सुखदीप सिंह ने बताया कि पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई बैंक के सामने आई, जिससे डरकर पिस्तौल ताना हुआ युवक भाग गया। पुलिस सुरजीत की आवाज सुनकर दुकान में आई और उसे कुर्सी से खोला। इस बीच सभी युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। उनका पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया। पूछताछ पर युवक ने अपना नाम संदीप निवासी कैथल बताया। वारदात की सूचना मिलने पर बैंक मैनेजर संदीप शर्मा मौके पर आए। संदीप से पूछताछ पर बाकी आरोपियों की पहचान रमन निवासी पट्टद्दी अफगान, नरेश उर्फ निक्का निवासी खुराना रोड, पम्मु उर्फ पवन निवासी खुराना रोड कैथल, सम्मी उर्फ गौरव निवासी पेहवा, सन्नी उर्फ सरवन निवासी पटियाला के रूप में हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया।