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हरियाणा के खरखौदा थाना क्षेत्र में किशोर से कुकर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोषी पर 11.42 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। वहीं, पीड़ित को 5 लाख रुपए देने के निर्देश दिए।

Sonipat: खरखौदा थाना क्षेत्र में किशोर से कुकर्म करने की वारदात में शामिल आरोपित को दोषी करार दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में तीन नाबालिग पर भी मुकदमा दर्ज किया था। उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया था। दोषी करार दिए गए युवक पर 11.42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि में से पांच लाख रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए गए।

पड़ोस के गांव में भंडारे में जाने पर आरोपितों ने किया था कुकर्म

खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 फरवरी, 2022 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उनका 15 वर्षीय बेटा कई दिन से सहमा हुआ था। उन्होंने बेटे से बात की तो पहले वह टालने लगा। उन्होंने उसे समझाकर बातचीत की तो बेटे ने बताया कि वह 5 फरवरी 2022 को पड़ोस के गांव में आयोजित भंडारे में गया था। वहां से लौटते समय उसे गांव का अभिषेक व तीन अन्य लड़के मिले थे। वह उसे सड़क किनारे खाली कमरे में ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की। वह उसे एक गन्ने के खेत में ले गए। जहां पर चारों ने उसके साथ गलत काम किया। साथ ही किसी को बताने पर मारने की धमकी दी, जिससे वह डर गया था। तब व्यक्ति ने पुलिस को अवगत कराया, जिस पर पुलिस ने इस संबंध में कुकर्म, मारपीट, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

पुलिस ने मामले में आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में किया था पेश

पीड़ित के पिता की शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए आरोपितों को काबू कर लिया। अभिषेक के बालिग होने के चलते उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित का चालान तैयार कर अदालत में पेश कर दिया। मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने एक साल नौ माह 13 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद व 11.42 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 52 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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