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हरियाणा में आर्थिक व सामाजिक आधार पर अंक देने पर लगी हाईकोर्ट की रोक को भले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो, परंतु हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगकर हरियाणा पुलिस में 465 एसआई की नौकरी पर भी तलवार लटका दी है। 

SI Recruitment News :  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी करने और इन्हें नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एएआई की चयन प्रक्रिया पूरी होने व ज्वाइनिंग के बाद दाखिल याचिका से अब हरियाणा पुलिस के 465 एसआई की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है।

दस्तावेज जांच के लिए बुलाया, सूची में नहीं मिला नाम

याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने एडवोकेट आदित्य यादव के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। याची ने बताया कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई।

अतिरिक्त अंक देना एक प्रकार का आरक्षण

याची ने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्टï कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप सी व डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटा कर मेरिट सूची जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं।

भर्ती रद करने की मांग

याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए नए सिरे से चयन सूची तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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