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हरियाणा के भिवानी में सड़क किनारे खेतों में एक व्यक्ति की हत्या करके जलाने के आरोप में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Bhiwani: गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क किनारे खेतों में एक व्यक्ति की हत्या करके जलाने के आरोप में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा में कोई नरमी न बरतते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को करीब 8 साल बाद न्याय मिला।

2016 में दोषी ने दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2016 में आरोपी विनोद निवासी मित्ताथल जिला भिवानी ने गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क के पास खेत में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को आग लगा दी थी। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में राजू ने थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब छह बजे उसे गांव हेतमपुरा व लहलाना के बीच सड़क के पास खेत में एक आदमी की जली हुई अवस्था में लाश पड़ी हुई दिखाई दी। आरोपी द्वारा व्यक्ति की हत्या कर लाश को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से आग लगाकर जलाया गया था।

थाना सदर में मामला किया गया था दर्ज

युवक की हत्या कर शव को जलाने के मामले में मृतक की पहचान गांव पुर निवासी नवीन के रूप में हुई थी। इस घटना के संबंध में थाना सदर पुलिस भिवानी द्वारा केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी विनोद को काबू कर अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा है। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी विनोद को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

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