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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए वीएलडीए के परिणाम पर हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

VLDA Result News। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक (वीएलडीए) नियुक्ति प्रक्रिया विवादों से घिरती दिख रही है। हाईकोर्ट ने वीएलडीए के परिणाम को लेकर रोहतक के अमन व अन्य की याचिका पर हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एचएस सेठी ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।

याचिका में यह लगाए आरोप

रोहतक निवासी अमन व अन्य ने वीएलडीए के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें न केवल परिणाम पर रोक लगाने, बल्कि नियुक्ति के लिए जारी किए विज्ञापन को ही रद करने की मांग की। याचिका में कहा कि वीएलडीए के कुल 546 पदों में से 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। याचिका में कोर्ट  को बताया गया कि 2019 में जारी इस विज्ञापन में बैकलाग के 71 व फ्रेश 32  कुल  103  पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चार फरवरी को इस आरक्षण के आधार पर भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया।

ईडब्ल्यूएस का 10 प्रतिशत कोटा

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि  भारत सरकार द्वारा जारी सूचना में कहा गया था कि सरकारी पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। ईबीपीजी बैकलॉग की 71 सीटों को ईडब्ल्यूएस सीटों में गलत और अवैध तरीके से जोड़कर आरक्षण दिया गया है। जो पूरी तरह से अवैध और मनमाना है। इस बारे आयोग को सूचित किया गया था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पदों को 10 प्रतिशत कोटा से अधिक विज्ञापित किया गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिणाम रद करने की मांग

याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि वो इस परिणाम को रद्द कर आयोग को नियमों के तहत  आरक्षण देने व ईबीपीजी बैकलॉग की 71 सीटों को सामान्य सीट में बदल कर नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश देने का अनुरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सभी प्रतवादी पक्ष को  सात मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

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