Chandigarh Police: चंडीगढ़ में पुलिस से तय समय से ज्यादा ड्यूटी कराने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल जगजीत सिंह ने करीब 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था पुलिस के जवानों से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करवाई जा रही है। उन्हें वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता है। कोरोना की वजह से मामले में सुनवाई पेंडिंग पड़ी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 19 फरवरी को जाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की पुलिस से जुड़ी याचिकाओं को शामिल करके सुनवाई की जाएगी।
रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल ने दायर की थी याचिका
जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल जगजीत सिंह ने अपनी याचिका में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद की 2014 में हुई रिसर्च रिपोर्ट को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि लंबी ड्यूटी और वीकली ऑफ न मिलने की वजह से पुलिसकर्मी चिड़चिड़ेपन और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। जिसकी वजह से उनका स्वभाव बिगड़ रहा है,जनता के साथ उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है।
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पहले भी हुई थी सुनवाई
पहले भी इस मामले को लेकर 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शिफ्ट और वीकली ऑफ तय करना अफसरों का काम है। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साल 2014 में भी पूर्व आईजी किरण बेदी ने पुडुचेरी में 8 घंटे की शिफ्ट और वीकली ऑफ लागू किए गए थे। जिसके बाद सभी राज्यों के सीनियर पुलिस अधिकारियों को नियम लागू करने के निर्देश भेजे गए थे। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। साल 2018 में भी संसद में भी यह मामला उठाया जा चुका है। उस वक्त भारत सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई थी।