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हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Yamunanagar: शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को अगवा करके दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को बीस साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया है। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़िता को न्याय मिला।

घर से अचानक लापता हो गई थी नाबालिग 

जानकारी के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपी के सहारनपुर जिला के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह यमुनानगर के एक गांव में परिवार सहित किराए का मकान लेकर रह रहा है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से अचानक लापता हो गई। उस समय पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने लड़की को सहारनपुर के एक गांव से बरामद कर लिया। इस दौरान लड़की ने एक युवक पर उसे शादी का झांसा देकर अगवा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया तो उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में किया था पेश 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पीड़िता के साथ दुष्कर्म की मेडिकल में पुष्टि हो गई थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। नियमित सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को इस अपराध के लिए 20 साल की कैद व एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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