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Raid on Gas Agencies: पंचकूला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस चोरी के मामले में गैस एजेंसियों पर छापेमारी की है। टीम ने मौके से करीब 12 लोगों को पकड़ा है। टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

Raid on Gas Agencies: पंचकूला में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचानक से गैस एजेंसियों पर छापेमारी कर दी। टीम ने सेक्टर 3 में रूप गैस एजेंसी (HP गैस) और इंडियन पंचकूला गैस सर्विस पर रेड की है। टीम को सूचना मिली थी कि एजेंसियों में गैस को लेकर गड़बड़ हो रही है। सूचना के आधार पर टीम ने नापतौल विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एजेंसियों की जांच की है। कार्रवाई करते हुए टीम ने करीब दर्जन लोगों को पकड़ा है। टीम सभी से पूछताछ में लगी हुई है। 

टीम ने 15 गाडियों की जांच की 

जानकारी के मुताबिक, सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि एजेंसियों में बड़े पैमाने पर गैस चोरी की जा रही है। जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर  करीब 15 गैस सप्लाई करने वाली गाड़ियों की जांच की। टीम ने पाया कि  गैस सिलेंडरों में 1 से 2 किलो तक गैस कम है। टीम ने छापेमारी के दौरान गैस चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इन उपकरणों की सहायता से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर की जाती थी। 

टीम ने रिकॉर्ड किए जब्त

रेड के दौरान अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स की जांच भी की है। सिलेंडरों की गिनती भी कराई है। टीम ने मामले से जुड़े सभी संबंधित रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया है।अधिकारियों का कहना है कि गड़बडियां पाई जाने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के वक्त एजेंसी के कर्मचारियों को गैस चोरी करते समय पकड़ा भी गया है। फिलहाल टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 

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लीकेज से हो सकता है ब्लास्ट 

एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी करते समय जान और माल दोनों के लिए खतरा होता है। एक सिलेंडर से जब दूसरे में गैस को  ट्रांसफर किया जाता है तो अक्सर  सुरक्षा उपकरणों और मानकों की अनदेखी होती है। गैस का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ज़रा सी चूक हो जाने पर लीकेज से भयानक विस्फोट हो सकता है।

गैस लीकेज से हवा में हानिकारक गैसों का रिसाव हो जाता ह, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अस्थमा का खतरा भी बढ़ जाता है। एलपीजी गैस का ट्रांसफर Essential Commodities Act और Explosives Act के तहत कानूनी अपराध है।

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