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Block Samiti Member Blackmail Case: हरियाणा के पानीपत में ब्लॉक समिति के सदस्य को कुछ बदमाशों में मिलकर झूठे आरोप के केस में फसाने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग की।

Block Samiti Member Blackmail Case: पानीपत में ब्लॉक समिति के सदस्य को ब्लैकमेल करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर गांव के ही रहने वाले बदमाशों ने समिति मेंबर के खिलाफ पुलिस में जाकर पॉक्सो का केस दर्ज कराया। इसके बाद 50 लाख रुपये की फिरौती मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद वह इतने पर नहीं रुके और समिति के सदस्य को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि उसका एक वीडियो उनके पास है, जो वह सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लेकिन समिति मेंबर ने उनकी धमकी के बाद भी रुपये नहीं दिए। उन्होंने इस मामले की सच्चाई पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने 2 महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

जितेंद्र ने बताई पुलिस को पूरी बात

सेक्टर 13-17 थाना में दी शिकायत में जितेंद्र ने बताया कि वह पल्हेड़ी गांव का निवासी है और ब्लॉक समिति सदस्य भी है। उसके एक मकान को गांव के रहने वाले मुकेश ने किराए पर लिया था और वहीं पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। जिसके लिए दोनों को कई बार रोका-टोका जा चुका था, लेकिन वे नहीं माने। जितेंद्र ने आगे बताया कि 21 अगस्त की रात लगभग 8:30 बजे मुकेश ने उसे कई बार कॉल की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

इसके बाद घर पर काला नाम का लड़का आया और उसने कहा कि बाहर कुछ लोग उसे बुला रहे हैं। जब वह घर से बाहर आया तो वहां पर मुकेश और उसके साथी नरेंद्र, सोनू और अंकुर गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने उसे भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उसे पिस्तौल दिखाकर डराया और जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी से उसे गढसरनाई गांव की ओर ले गए।

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रेप केस में फंसाने की दी थी धमकी

बदमाशों ने उसे धनकी देते हुए कहा कि उनकी बहुत बड़ी गैंग है और वह मिनटों में ही आदमी को जान से मार देते हैं। गाड़ी के अंदर अंकुर ने अपने फोन में एक वीडियो दिखाई। जिसमें एक नाबालिग लड़की थी, बदमाशों ने उसे कहा कि उसने लड़की का रेप किया है और वह लड़की गर्भवती भी है। वीडियो दिखाने के बाद आरोपियों उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा की 50 लाख कैश दे दे, नहीं तो वह उसे नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में फंसा देंगे। इसके बाद दो दिन समय देते हुए उसे छोड़ दिया।

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