Chief Minister Urban Housing Scheme : रोहतक समेत 16 शहरों में BPL परिवारों को मिलेंगे प्लॉट व मकान निर्माण के लिए सहायता राशि

BPL families will get plot : हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी गरीबों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 30 गज का प्लॉट और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे खुद का घर बना सकें। इस योजना से हजारों जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है और इच्छुक परिवारों को महज 10 हजार रुपये जमा कर बुकिंग करनी होगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
यह योजना उन परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये या उससे कम है और जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है। पात्र परिवारों को शहरी क्षेत्र में आवासीय प्लॉट दिया जाएगा, ताकि वे खुद का आशियाना बना सकें और झुग्गियों या किराये की जगहों पर रहने की मजबूरी से मुक्त हो सकें।
16 जिलों में 15,696 प्लॉट तैयार
राज्य सरकार ने पहले चरण में रोहतक सहित कुल 16 शहरों में 15,696 प्लॉट विकसित करने की योजना बनाई है। इन जिलों में शामिल हैं- रोहतक, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना और जींद। इन जगहों पर HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा विकसित की गई साइट्स पर पात्र परिवारों को प्लॉट अलॉट किए जाएंगे।
बुकिंग प्रक्रिया और भुगतान की सरलता
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और www.hfa.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। बुकिंग के लिए केवल ₹10,000 का भुगतान ऑनलाइन किया जाना है, और शेष राशि किस्तों में ली जाएगी। वेबसाइट पर सभी साइटों के नक्शे भी उपलब्ध हैं, ताकि आवेदक यह देख सकें कि उन्हें किस जगह प्लॉट मिल सकता है। सरकार ने सरल पेमेंट गेटवे की सुविधा दी है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
घुमंतु जातियों को प्राथमिकता
योजना के तहत घुमंतु जातियों और विशेष वंचित समुदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि जिन परिवारों के पास स्थायी निवास नहीं है, उन्हें भी स्थायी ठिकाना मिले और वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें।
मकान निर्माण के लिए अनुदान
प्लॉट अलॉट होने के बाद पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के अंतर्गत ₹2.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और इसका उद्देश्य मकान निर्माण में आर्थिक सहायता देना है। इससे लाभार्थी बिना ज्यादा कर्ज लिए अपना मकान बना सकेंगे और सरकारी सहायता का सही उपयोग हो सकेगा।
प्रशासन की तैयारी और संपर्क
रोहतक के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि योजना को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और आवेदन से लेकर प्लॉट आवंटन तक की प्रक्रिया चरणबद्ध और साफ़ होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक 0172-3520001 पर कॉल कर सकते हैं या सीधे योजना की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं।
गरीबों के लिए एक बड़ा अवसर
यह योजना उन लाखों परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिनके पास खुद की छत नहीं है। सस्ती बुकिंग राशि, आसान भुगतान विकल्प और मकान निर्माण के लिए आर्थिक मदद– ये सभी पहलू इस योजना को वास्तव में "घर सबके लिए" की दिशा में एक सशक्त कदम बनाते हैं।
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