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हरियाणा के सोनीपत में चाकू की नोक पर एक हजार रुपए लूटने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर एक हजार रुपए लूटने की वारदात में शामिल आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

चाकू दिखाकर लूटे थे हजार रुपए

मूलरूप से यूपी के कानपुर शहर निवासी विशाल गुप्ता ने 27 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाना की ओल्ड चौकी पुलिस में शिकायत दी कि वह फिलहाल पारस धर्मशाला में रहता हैं। वह फैक्टरी में काम करता है। रात करीब नौ बजे धर्मशाला स्थित कमरे से मुरथल अड्डा स्थित अन्नपूर्णा ढाबे पर खाना खाने जा रहा था। जब वह सब्जी मंडी के पास पहुंचा तो अचानक एक युवक आया और उसे चाकू दिखाकर काबू कर लिया। आरोपी ने चाकू दिखाकर उससे एक हजार रुपए की नकदी लूट ली। उसने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भागने लगा, जिसे आसपास के लोगों ने काबू कर लिया।

10 साल कैद की सुनाई सजा

विशाल गुप्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान भाटान मोहल्ला निवासी विकास उर्फ गोलू के रूप में हुई थी। विशाल गुप्ता के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा ने करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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