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हरियाणा के सोनीपत में चाकू की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 60 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए।

सोनीपत: सदर थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 60 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए गए। वहीं, जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

चाकू की नोक पर दिया वारदात को अंजाम

सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 23 जुलाई 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वह प्राइवेट नौकरी करती हैं। उनकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। वह 21 जुलाई 2023 को ड्यूटी पर चली गई। उनकी बेटी स्कूल में चली गई। जब वह शाम को लौटी तो उनकी बेटी ने बताया कि वह दोपहर सवा दो बजे स्कूल से लौट आई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला प्रवीन छत के रास्ते उनके घर में घुस आया। आरोपित ने उसे पकड़ लिया और चाकू दिखाकर जबरन गलत काम करने की कोशिश की। बेटी ने बताया कि इस पर उसने शोर मचा दिया, जिसके चलते भाई घर आ गया। भाई ने उसे आरोपित के चंगुल से छुड़वाया, जिसके बाद आरोपित उन्हें मारने की धमकी देकर भाग गया।

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने आरोपित प्रवीन को 27 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित से घटनास्थल की निशानदेही कराने के साथ ही चाकू बरामद कर लिया। आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपित प्रवीन को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 17 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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