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हरियाणा के सोनीपत में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: गन्नौर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित को अदालत (Court) ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दुकान पर बैठा था मृतक

गांव मोहाना निवासी गुलाब सिंह ने बताया कि उसका बेटा नितिक इंवेटर की दुकान पर रिपेयरिंग का काम करता था। 26 अगस्त 2020 को उसे सूचना मिली कि नितिक दुकान पर बैठा था और उसके लड़के को गोली लग गई है। उसे लेकर मुरथल रोड स्थित अस्पताल (Hospital) में जा रहे है। वह अस्पताल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके बेटे की गोली लगने से मौत हो चुकी है। उसे जानकारी मिली कि हरीश ने नीरज के बैग से पिस्तौल निकालकर उसके बेटे की छाती पर लगाकर गोली मारी है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

अदालत ने दोषी को सुनाई सजा

हत्या के मामले में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपित हरिश को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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