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हरियाणा के सोनीपत में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 2 दोषियों को उम्रकैद व 1.35 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अदालत ने तीन दोषियों को बरी कर दिया। अदालत ने एक लाख रुपए मृतक प्रविंद्र के परिजनों व 50 हजार रुपए मनीष को देने के आदेश दिए।

सोनीपत: मुरथल थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने व उसके दोस्त को घायल करने की वारदात में शामिल दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.35 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शराब के ठेके पर लेने गए थे बीयर

गांव जटवाड़ा निवासी मनीष व गांव जाहरी निवासी प्रविंद्र उर्फ भोलू 22 मई 2020 को देर रात अपने साथी की कार लेकर कुराड़ रोड स्थित शराब ठेके पर बीयर लेने गए थे। उस दिन मनीष के भाई का जन्मदिन था, जिसको पार्टी करने प्रविंद्र उनके पास आया था। मनीष ने 23 मई 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया कि जब वह ठेके पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वह पर्स घर पर ही छोड़ आए। उन्होंने अपने दोस्त मयूर विहार निवासी नितिन को कॉल कर आने को कहा। इसी बीच वह कार को शराब ठेके पर खड़ी कर देवडू चौक की तरफ पैदल ही घूमने चले गए।

पुरानी रंजिश में मारी थी गोली

मनीष ने बताया कि शिव कॉलोनी देवडू रोड का रहने वाला कुणाल अपने साथी के साथ कार में सवार होकर आया। उनके साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। कुणाल ने धमकी दी थी कि उसे श्याम नगर में गोली चलाने का जवाब देते हैं। इसी बीच कुनाल के अन्य दोस्त भी आ गए। उन्होंने उन पर गोली चला दी। एक गोली उनके मुंह पर लगी थी, जिसके बाद वह शोर मचाते हुए ठेके की तरफ भाग गए। इसी बीच हमलावरों ने प्रविंद्र को गोली मार दी। उनका साथी नितिन व अन्य लोग भी ठेके पर आ गए। जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने मनीष के बयान पर पांचों आरोपितों पर हत्या व हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया।

मुठभेड़ के बाद काबू किए थे आरोपी

मामले में सीआईए सोनीपत की टीम ने आरोपित शिव कॉलोनी देवडू रोड निवासी कुणाल और बरोणा निवासी बिट्टू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपित भी पकड़े गए। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने कुणाल व बिट्टू उर्फ काला को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 1.35 लाख रुपए जुर्माना किया। साथ ही एक लाख रुपए प्रविंद्र के परिजनों व 50 हजार रुपए मनीष को देने के आदेश दिए। मामले में तीन आरोपितों को बरी कर दिया।

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