Jharkhand Land Scam: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को रांची की स्पेशल PMLA कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई की। इस दौरान ईडी की याचिका को मंजूर करते हुए हेमंत सोरेन की कस्टडी पांच दिन बढ़ा दी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को करीब 10 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह ईडी की हिरासत में ही हैं।
हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता
हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने बताया कि ईडी ने कोर्ट से हेमंत सोरेन की सात दिनों की रिमांड मांगी थी। इसका हमने कड़ा विरोध किया। कोर्ट से कहा कि रिमांड आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन से कुल मिलाकर 120 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने यह पूछताछ 20 जनवरी और 31 जनवरी को की थी। ऐसे में रिमांड नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
पूर्व सीएम को बेसमेंट में रखा गया है
हेमंत सोरेन के महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल को बेसमेंट में रखा गया है। यह ऐसी जगह है जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं आती। इससे हेमंत सोरेन को कठिनाई हो रही हैं। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम को 2 फरवरी से पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
पत्नी कल्पना सोरेन ने किया भावुक पोस्ट
इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति को याद किया। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि आज हेमंत और उनकी शादी की सालगिरह है। हालांकि इस मौके पर हेमंत मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वही सभी चुनौतियों को हराकर मेरे और बच्चों के पास लौटेंगे। मैं आज के दिन भावुक नहीं हो सकती। मैं झारखंड के एक वीर योद्धा की पत्नी हूं। मैं अपने पति की तरह ही विषम परिस्थतियों में भी मुस्कुराते हुए उनके संघर्ष का साथ बनूंगी।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है झटका
बीते साेमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। साथ ही जस्टिस चन्द्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने ईडी को सोरेन की याचिका पर 9 फरवरी तक जवाब सौंपने के लिए कहा था। बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।