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MP News: देवास जिले मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सरकारी जमीन को प्रशासन द्वारा तय की गई कीमत के बावजूद भी कम दाम पर बेचने के मामले में एक्शन लिया जा रहा है। इस मामले में जमीन की खरीदारी करने वाले लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। खरीददारों में एक पुरुष के साथ 2 महिलाओं के नाम सामने आये हैं।

MP News: मध्य प्रदेश के देवास में सरकारी जमीन को कम दाम में बेचने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ ही जमीन की खरीददारी करने वाले लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

करीब ढाई करोड़ का नुकसान
संबंधित जमीन के बेचे जाने से सरकार को करीब ढाई करोड़ के नुकसान की जानकारी सामने आई है। सरकार को आर्थिक नुकसान होने पर अधिनियम की धारा 1988, 409 और 120 के तहत एक्शन लिया जा रहा है। घाटे में विक्री की गई इस जमीन को 3 हिस्सों में बंटवारा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से कार्रवाई की गई थी।

कलेक्टर की ओर से रेट तय
जानकारी के अनुसार देवास विकास प्राधिकरण के लिए इस जमीन को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से रेट तय किए गए थे। इसके बावजूद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी गाइडलाइन को नजरअंदाज करते हुए जमीन की कम दाम पर सौदेबाजी कर दी। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई, मामले की तहकीकात के बाद अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है।

तत्कालीन विधायक की ओर से शिकायत
सरकार को जमीन की बिक्री पर हुए आर्थिक नुकसान के मामले में यहां के तत्कालीन विधायक अंतर सिंह की ओर से शिकायत की गई थी। जांच के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने अब इस मामले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरएस अगस्थी को आरोपी पाया है। जिनके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस जमीन की खरीददारी करने वाले 3 लोगों जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष सुनीता अग्रवाल, धनराज अग्रवाल और दीपा अग्रवाल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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