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राजधानी भोपाल में अब धार्मिक स्थलों पर अब दो से अधिक चोंगे नहीं लगा सकेंगे, साथ ही निजी कार्यक्रमों में भी दो चोंगे या दो बॉक्स को ही उपयोग में लेने की अनुमति रहेगी।

Bhopal: राजधानी भोपाल में अब धार्मिक स्थलों पर अब दो से अधिक चोंगे नहीं लगा सकेंगे, साथ ही निजी कार्यक्रमों में भी दो चोंगे या दो बॉक्स को ही उपयोग में लेने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह में डीजे का उपयोग नहीं हो सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में धारा-144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किया है

16 फरवरी  तक आदेश लागू 
आदेश के बाद  से एसडीएम, थाना प्रभारी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी चोंगे और बॉक्स के आवाज की निगरानी करेंगे। जारी आदेश में औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10  बजे तक 75 डेसीबल, व्यवसायिक क्षेत्र 65, आवासीय 55 और शांत क्षेत्र में 50 डेसीबल की आवाज होगी। वहीं, 31 हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को साइलेंट जोन रखा गया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए टीम बनाई है। यह आदेश 16 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। 

यह रहेंगे शांत क्षेत्र
सौ मीटर के दायरे में तय सीमा से अधिक आवाज में बॉक्स और चोंगे नहीं बजाए जाएंगे। जिसके तहत राजभवन, सीएम निवास, विधानसभा भवन, नर्मदा भवन, संभागायुक्त और कलेक्टोरेट कार्यालय, जिला न्यायालय, जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, जिसमें स्कूल कॉलेज, अस्पताल शामिल हैं।

पंचायतों में चस्पा होंगे नोटिस 
भोपाल कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ, नगर निगम कमिश्नर, नपा सीईओ और पंचायत सचिवों को भी आदेश जारी कर दिया हैं। यहां कार्यालयों में नोटिस चस्पा करने को भी कहा गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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हमीदिया समेत 31 अस्पतालों के आसपास साइलेंट जोन होंगे
हमीदिया हॉस्पिटल, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल मेमोरियल अस्पताल भानपुर, जेपी हॉस्पिटल, एम्स, कस्तूरबा हॉस्पिटल भेल, कैलाश नाथ काटजू अस्पताल, खुशीलाल, पीपुल्स हॉस्पिटल भानपुर, आयुर्वेदिक अस्पताल, शासकीय होम्योपैथी हॉस्पिटलचिरायु हॉस्पिटल, बंसल हॉस्पिटल, जेके अस्पताल कोलार, एलबीएस हॉस्पिटल, नोबल अस्पताल, नेशनल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, हजेला हॉस्पिटल, जवाहरलाल कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र ईदगाह हिल्स, टीवी अस्पताल ईदगाह हिल्स, शाकिर अली खान अस्पताल, शासकीय लालचंद अस्पताल शाहजहांनाबाद, , शासकीय युनानी अस्पताल, नर्मदा हॉस्पिटल आदि हैं। 

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