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Bhopal Municipal Corporation EPFO Case: भोपाल नगर निगम ने नवंबर 2016 से फरवरी 2023 तक पेंशन निधि की राशि नहीं जमा की, जिसके लिए 21 करोड़ जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ा। दिग्विजय ने इस आपत्ति जताई है।

Bhopal Municipal Corporation EPFO Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPFO) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मामला संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई की मांग की  है। 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र में बताया कि भोपाल नगर निगम में 8000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और लगभग 3200 नियमित कर्मचारी सेवारत हैं। इनके वेतन से प्रतिमाह EPF की राशि काटकर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (EPFO)में जमा करनी होती। कर्मचारियों को इसी राशि से ब्याज और भविष्य में पेंशन दी जाती है। 

दिग्विजय सिंह ने बताया कि भोपाल नगर निगम प्रशासन ने नवंबर 2016 से फरवरी 2023 तक कर्मचारियों की पेंशन निधि ईपीएफओ कार्यालय नहीं भेजी। इसके लिए अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक EPFO ने 29 नोटिस जारी किए हैं। लेकिन भोपाल नगर निगम के जिम्मेदारों ने अपना पक्ष रखना तक उचित नहीं समझा।  

EPFO मामले में दिग्विजय सिंह के निगम से सवाल 

  • नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों की EPF की राशि को EPFO में क्यों नहीं जमा की ? 
  • नगर निगम प्रशासन ने 29 नोटिसों का जवाब क्यों नहीं दिया और प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिकारी उपस्थित क्यों नहीं हुए ?
  • नगर निगम अधिकारियों ने ईपीएफओ को दण्ड एवं ब्याज के रूप में 21 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किसके अनुमोदन से किया?
  •  जब एक ओर नगर निगम भोपाल के अनेक कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तो उक्त राशि का ईपीएफओ को एकाएक भुगतान किस फंड से किया गया?
  • EPFO ने भोपाल नगर निगम से 21 करोड़ से अधिक दण्ड और ब्याज वसूले, लेकिन अधिकारियों पर प्रकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया?
  • जनता से वसूली गई राशि को जमा करने कितने बैंकों में एफडी खाते खुलवाए और इन बैंकों में ही क्यों खुलवाए गए हैं? क्या सरकारी बैंकों में नगर निगम की एफडी जमा नहीं हो सकती है?
  • निगम के प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारियों में कितने अधिकारी और कर्मचारी अन्य विभागों/कार्यालयों से यहां पदस्थ हैं?
  • ईपीएफओ ने अक्टूबर 2023 में भोपाल नगर निगम के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड और ब्याज सहित 21 करोड़ 11 लाख 60 हजार 748 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था। नगर निगम ने गलती को स्वीकार करते हुए अर्थदण्ड सहित 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ईपीएफओ को भुगतान की है। 
  • दिग्विजय सिंह ने भोपाल नगर निगम के अफसरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहरवासियों से संपत्ति कर, जलकर और अन्य करों के माध्यम से एकत्रित 21 करोड़ से अधिक की रकम को दण्ड और ब्याज के रूप में किसी संस्था को देना कदाचरण की श्रेणी में आता है। दिग्विजय ने उच्च स्तरीय जांच और दोषी अफसरों पर FIR कराने की मांग की है।  
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