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Rewa Crime News: मध्यप्रदेश के रीवा में क्रूर हत्या के मामले में अदालत ने कठोर फैसला सुनाया है।घरेलू विवाद में बहू ने 95 बार हंसिया से हमला कर सास की हत्या की थी। अंतरैला प्लांट गांव में 2 साल घटना को अंजाम देने वाली बहू को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।

Rewa Crime News: घरेलू विवाद में 95 बार हंसिया से हमला कर सास की हत्या करने वाली बहू को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। रीवा न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। फैसले में सास की हत्या की आरोपी बहू कंचन कोल को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी महिला को एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 

जानें पूरा मामला 
2 साल पहले 12 जुलाई 2022 को मनगवां थाना के अंतरैला प्लांट गांव में घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन ने अपनी सास सरोज कोल (50 साल) की धारदार हंसिया से हत्या कर दी थी। हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि बहू ने 95 बार हंसिया से सास पर हमला किया था। घटना के वक्त सास घर में अकेली थी। मृतक सरोज के बेटे ने सूचना पुलिस को दी और गंभीर हालत में सास को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने सास को मृत घोषित कर दिया था।

सबूतों के अभाव में वाल्मीकि बरी 
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और मृतका के पति वाल्मीकि कोल को भी नामजद किया। उस पर हत्या की साजिश रचने और बहू को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। मामले की सूक्ष्म विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सबूतों के अभाव में वाल्मीकि बरी हो गया।

महिला की जेल में कड़ी निगरानी 
जानकारी के मुताबिक, महिला को जेल में हाई अलर्ट पर रखा है। बकायदे उसकी निगरानी के लिए स्टाफ भी लगाए गए हैं, ताकि वह कोई आत्मघाती कदम न उठा सके। लगातार उसको लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। हर समय उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 

तीन दशक बाद बड़ा फैसला 
बता दें कि तीन दशक बाद रीवा की अदालत में बड़ा फैसला आया है। इससे पहले 1997 में रीवा में फांसी की सजा हुई थी। तत्कालीन जेल परिसर में एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का शव को गटर में डालने के दो दोषियों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने  फैसले में संशोधन कर दोनों आरोपियों को जीवन पर्यंत जेल में रखने का आदेश दिया था। दोनों आरोपी आज भी जेल में बंद हैं।  

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