Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 20वीं किस्त कब जाएगी? हर माह की 10 तारीख या इससे पहले मिलने वाली किस्त इस बार क्यों नहीं मिली? इन सवालों को लेकर करोड़ों बहनें परेशान हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (10 जनवरी) को बहनों की परेशानी को दूर कर दिया है। सीएम ने योजना की 20वीं किस्त 12 जनवरी को देने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि 12 जनवरी से प्रदेशभर में 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' का शुभारंभ होगा। इसी दिन मैं शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से लाड़ली बहनों के खातों में 'लाड़ली बहना योजना' की राशि ट्रांसफर करूंगा।
12 जनवरी से प्रदेशभर में "स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन" का शुभारंभ होगा...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 10, 2025
उसी दिन मैं शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से लाड़ली बहनों के खातों में "लाड़ली बहना योजना" की राशि अंतरित करूँगा। pic.twitter.com/1811e0jeWH
1.26 करोड़ महिलाओं को ही मिलेंगे पैसे
बता दें कि इस बार 1.29 करोड़ की जगह 1.26 करोड़ महिलाओं को ही राशि मिलेगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 1 लाख 63 हजार महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है। इन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है। जिसके कारण महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित किया है। विभाग ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि लाभार्थी महिलाओं के खाते में ही राशि ट्रांसफर की जाएगी।
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शिवराज सरकार ने शुरू की थी योजना
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मई 2023 में लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। पहली किस्त 10 जून को आई। 2023 में रक्षाबंधन पर यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए किए गए। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। जून 2023 से दिसंबर 2024 तक 19 किस्त मिल चुकी हैं। अगस्त 2023 और 2024 में 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे।
लाड़ली बहना योजना की पात्रता शर्तें
- जन्म तिथि: योजना में आवेदन करने के लिए महिला का जन्म 1 जनवरी 1963 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले होना चाहिए।
- स्थानीय निवासी: महिला को मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- विवाहित महिलाएं: इसमें विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।
- आय की सीमा: महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- टैक्सपेयर का न होना: महिला या उनके परिवार में कोई भी टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
- भूमि और संपत्ति की सीमा: यदि परिवार संयुक्त है, तो परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी: परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए।
- वाहन की स्थिति: परिवार के पास ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- पेंशन का लाभ: यदि महिला की उम्र 60 वर्ष से कम है और वह पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 1250 रुपये प्रति माह से कम प्राप्त कर रही है, तो उसे भी 1250 रुपये तक पेंशन दी जाएगी।
- आयु की शर्त: आवेदन करने वाले महिला की उम्र उस साल 1 जनवरी तक 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।