Logo
लोकसभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सीईओ कार्यालय में हुई बैठक में अनुपम राजन ने कहा कि प्रत्याशी जिस दिन नामांकन दाखिल करेगा, उसी दिन से शुरू होंगे चुनाव के खर्च।

भोपाल। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में अनुपम राजन ने कहा कि MP में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का ब्यौरा उस दिन से काउंट होगा जिस दिन से उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजन ने बताया कि प्रत्याशी चुनाव के प्रचार और अन्य खर्च में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। कांग्रेस ने इस दौरान अधिकारियों की पदस्थापना और अन्य मामलों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी लेने के साथ शिकायतें भी की है।

48 घंटे में चुनावी खर्च देने का कोई प्रावधान नहीं 
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद 48 घंटे में चुनावी खर्च देने का कोई प्रावधान नहीं है, नामांकन दाखिल करने के बाद से ही प्रत्याशी का चुनावी खर्च शुरू होता है। इसके अलावा अलग-अलग चुनावी परमिशन को लेकर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी ली है। इस बैठक में सीईओ राजन ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई गाइडलाइन की जानकारी दी। 

70 से बढ़ाकर 95 कर दी खर्च की राशि
सीईओ अनुमान राजन ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की लिमिट 70 लाख थी। जिसे बढ़ाकर दो 95 लाख कर दिया है। यह व्यवस्था इसी चुनाव से लागू हो रही है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में 28 लाख की लिमिट बढ़ाकर 40 लाख की गई थी। 

इन दिन से आयोग के रिकॉर्ड में शामिल होंगे उम्मीदवार 
बैठक में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज द्विवेदी, एसएस उप्पल समेत अन्य भाजपा नेताओं ने सीईओ से स्पष्ट अभिमत चाहा कि पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद खर्च प्रत्याशी के खाते में कब से जुड़ेगा। इस पर अनुपम राजन ने बताया कि पार्टी भले ही समय से पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वह प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के दिन से माना जाएगा, इसलिए नामांकन दाखिल करने के बाद से लेकर चुनाव संपन्न होने तक जो खर्च होगा, वह चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। 

5379487