MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यात्रा भत्ता (Travel Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) की राशि में वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएंगे। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। वित्त विभाग ने कहा कि ये बढ़े हुए भत्ते स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे और सभी शासकीय विभागों को इसका पालन करना होगा।
जनसंख्या के आधार पर मिलेगा HRA
सरकार ने नगर की जनसंख्या के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस की दरें तीन श्रेणियों में तय की हैं:
- 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 10% HRA मिलेगा।
- 3 लाख से 7 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में कर्मचारियों को 7% HRA।
- 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5% HRA दिया जाएगा।
यह व्यवस्था विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देगी, जहां किराया कम होते हुए भी महंगाई का असर देखा जाता है।
दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत
यात्रा भत्ता अब दूरी और यात्रा के साधन के आधार पर मिलेगा। इसका सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ड्यूटी के तहत दूरदराज के इलाकों की यात्रा करते हैं। नीचे नई दरें दी गई हैं:-
दूरी (किमी) साधन यात्रा भत्ता (₹)
201-300 निजी वाहन ₹1350
201-300 सार्वजनिक वाहन ₹550
301-450 निजी वाहन ₹2025
301-450 सार्वजनिक वाहन ₹750
451-600 निजी वाहन ₹2500
451-600 सार्वजनिक वाहन ₹950
601-800 निजी वाहन ₹3000
601-800 सार्वजनिक वाहन ₹1100
800+ निजी वाहन ₹3700
800+ सार्वजनिक वाहन ₹1250
सेवा के दौरान मृत्यु पर अनुग्रह राशि में संशोधन
मध्यप्रदेश सरकार ने सेवा काल में किसी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अधिकतम 1,25,000 रुपए कर दिया है। यह राशि अब मृत कर्मचारी के वेतन के 6 गुना तक होगी, जो पहले 50,000रुपए थी। यह परिजनों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है।