Siridi Saibaba: साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए शिरडी जाने वाले भक्तों के खुशखबरी है। रोजाना दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालु अब साईं बाबा (Siridi Saibaba) को माला और फूल चढ़ा पाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बीते शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए श्री साईंबाबा संस्थान शिरडी को इसकी अनुमति प्रदान की। अदालत ने आदेश में कहा है कि भक्तों को उचित दरों पर फूल बेचे जाएं, फूल के नाम पर उनसे जबरन वसूली नहीं की जानी चाहिए और इन फूलों को किसानों से खरीदा जाए।
उल्लेखनीय है कि हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं। साईं बाबा ट्रस्ट को रिकॉर्ड संख्या में हजारों करोड़ रुपए का दान और सोना मिलता है। कोविड महामारी प्रबंधन के चलते श्री साईंबाबा संस्थान शिरडी में फूल चढ़ाने की परंपरा तीन सालों से बंद थी। अब भक्त फिर से बाबा को फूल अर्पित कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं।
फूल किसानों से खरीदें और उचित दाम पर बेचें
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फूलों की खरीदारी सीधे किसानों से की जाए और भक्तों को उचित दर पर बेचा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी भक्त से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं होगी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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साईं मंदिर में कचरा प्रबंधन पर जोर
कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को फूल चढ़ाने से जमा हुए कचरे के प्रबंधन के लिए तुरंत व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जस्टिस मंगेश पाटिल और शैलेश ब्रह्मे की बेंच ने कहा कि मंदिर में स्वच्छता और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
कोविड के कारण बंद हुई थी परंपरा
कोविड महामारी के दौरान मंदिर में फूल और माला चढ़ाने की परंपरा रोक दी गई थी। फिलहाल मंदिर का संचालन एड-हॉक कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश, कलेक्टर और ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
विक्रेताओं और ट्रस्ट की याचिका पर फैसला
हाईकोर्ट यह आदेश फूल विक्रेताओं और मंदिर ट्रस्ट की एड-हॉक कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। अदालत ने कहा कि भक्तों को फूल चढ़ाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और इस पर जल्द निर्णय लिया जाए। यह फैसला साईं बाबा के भक्तों और स्थानीय फूल विक्रेताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।