SBPPU Pune controversial Play: पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (SBPPU) में एक विवादास्पद नाटक के मंचन के बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)की पुणे यूनिट के चीफ हर्षवर्धन् हरपुडे ने शनिवार को इस संबंध में चर्तुश्रिंगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में शनिवार को एक्टिंग स्टूडेंट्स समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
नाटक में भगवान राम का उड़ाया गया मजाक
जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ( Savitribai Phule Pune University) के ललित कला केंद्र के प्रमुख डॉ प्रवीण दत्तात्रेय भोले, नाटक के राइटर भावेश पाटिल, डायरेक्टर जय पेढ़नेकर और एक्र प्रथमेश सावंत, ऋषिकेश दलवी, यश चिखाले शामिल हैं। इस नाटक में भगवान राम और सीता का मजाक उड़ाया गया है। नाटक के एक दृश्य में सीता का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिगरेट पीते और राम का किरदार निभा रहे शख्स को उसकी मदद करते हुए दिखाया गया है।
Very disturbing and sick behaviour by group called Lalit Kala Manch at Pune University. Savitribai Phule Pune University (SPPU), in that play they showed
— श्रवण बिश्नोई (किसान) (@SharwanKumarBi7) February 3, 2024
SITA Mata is being shown smoking a cigarette and Prabhu Shri Ram is helping her light it. The sick Hindu who were there… pic.twitter.com/u3QrpxIAkN
क्या है नाटक का विषय?
नाटक को रामलीला में काम करने वाले कलाकारों के जीवन को दिखाया गया है। हालांकि, इस नाटक को लिखने वाला ललित कला केंद्र का ही स्टूडेंट हैं। इसके बावजूद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इस नाटक में इस्तेमाल किए गए संवाद को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। भगवान राम के किरदार को आपत्तिजनक ढंग से चित्रित किया गया है, जिसमें उनके किरदार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ
आपत्तिजनक नाटक के मंचन से जुड़े लोगों पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 295 ए के तहत धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने, धारा 294 के तहत अश्लील अभिनय और गाना गाने, धारा 143 के तहत गैरकानूनी ढ़ंग से एक जगह जुटने, धारा 147 के तहत दंगा भड़काने, धारा 149 और 323 के तहत किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA)2003 के तहत मामला दर्ज किया गया है।