JDA Housing scheme: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर में तीन आवासीय योजना लॉन्च कर दिया है। इस योजना से कई परिवारों को लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा। यहां जानिए किन परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा और लाभ लेने के लिए क्या है पात्रता की क्राइटेरिया?
जेडीए ने जयपुर की अटल विहार कालोनी, गोविंद विहार और पटेल नगर कालोनी के लिए सस्ते दामों में प्लॉट उपलब्ध कराने की आवासीय योजना लॉन्च की है। इसके लिए आवेदन भी किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि इस योजना में आवेदन करने की पात्रता में फिट नहीं बैठ रहे हैं। आवेदन करने के लिए जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइड www.jda.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएगे।
- यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
- आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर।
- आवेदन पत्र में नियम विरूद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
- अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।
- संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- प्लॉट आवंटन के दौरान लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच की जाएगी। अगर गलत तथ्य पाया गया तो लॉटरी में आवंटित प्लॉट निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी।
आवेदन की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक के स्वंय के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान / भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो।