Rajasthan: राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 में नियुक्ति पाने वाले लोगों को नियमित करने पर रोक लगा दिया है। साथ ही अदालत ने राजस्थान हाउसिग बोर्ड से जवाब भी मांगा हैं। इसके लिए राम सिंह यादव ने याचिका दायर की थी, जिसमें जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई की है।
हालांकि इस मामले में अभी फाइनल सुनवाई होना बाकी है। 23 जनवरी 2025 को सुनवाई करने के निर्देश हैं। बता दें, कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल 2023 में 13 अगस्त को सभी चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी।
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कट ऑफ से ज्यादा नंबर फिर भी नहीं हुआ चयन
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निखिल कुमावत के अनुसार बोर्ड अपने नियमानुसार कार्य नहीं किया। 1 पदों के मुकाबले 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि याचिकाकर्ता के कट ऑफ से ज्यादा नंबर आए हैं। फिर भी चयनित नहीं हुआ।
पहली लिस्ट को वापस लेकर दूसरी किया जारी
बता दें, इसके लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 12 अगस्त 2023 को जूनियर असिस्टेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी किया था। जिसके लिए 11 सितंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और इसके बाद अलग-अलग कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई। इसके बाद पहली लिस्ट को वापस लिया गया और दूसरी लिस्ट जारी किया गया।
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तीन गुना सलेक्टेड अभ्यर्थियों की नहीं जारी हुई लिस्ट
अधिवक्ता निखिल कुमावत ने बताया कि बोर्ड ने इसके लिए 13 अगस्त 2024 को 50 पदों के मुकाबले 136 सिलेक्ट कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट जारी की। जबकि तीन गुना सलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करना चाहिए था। इसके बाद बोर्ड ने डॉक्युमेंट्स वैरिफिकेशन कर 44 सफल अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी।