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Land Lease Rule Change: राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके बाद शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, पालिका) भी ई-पट्टा जारी कर सकेंगे।

Land Lease Rule Change: राजस्थान में भूमि के पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके बाद शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, पालिका) भी ई-पट्टा जारी कर सकेंगे। साथ ही एकल हस्ताक्षर से ई पट्टा जारी किया जा सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार, 7 अप्रैल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 

नए नियम के अनुसार अब पट्टे पर निकाय प्रमुख के हस्ताक्षर जरूरी नहीं होंगे। उनकी फाइल पर स्वीकृति से ही काम हो जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकेंगे। इससे पहले ई-पट्टा जारी करने का आदेश विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों को भी जारी किया जा चुका है।

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अब प्रदेश में ई-पट्टे जारी किए जाएंगे
अब प्रदेश के नगर परिषद, नगर पालिकाओं सममेत 305 नगर निगम में भी ई-पट्टे जारी किए जाएंगे। शहरी निकायों को नगरीय निकायों और जेडीए जयपुर की तरह एकरूपता का पट्टा जारी करने की मंजूरी दी गई। गहलोत सरकार में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों को लेकर कई रियायतें दी थी। लेकिन इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। काफी संख्या में पट्टा आवेदन लंबित होने के बाद ई पट्टे करने का नया रास्ता निकाला गया।

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