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Muslim quota in OBC reservation: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा, इसमें धर्म को आधार बनाया गया है। भाजपा नेताओं ने फैसल का स्वागत किया है।

Muslim quota in OBC reservation: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस प्रावधान का रद्द कर दिया, जिसके तहत 2010 में उसने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम कोटा लागू किया था। बेस्ट बंगाल में चुनाव के बीच आए इस फैसले का असर यूपी बिहार तक देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे हिंदुओं पर प्रहार बताया है। जबकि, योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के लिए करारा तमाचा कहा। 

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर इस तरह के आरक्षण को अवैध करार देते हुए कहा है कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म को आधार बनाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण देना लोकतंत्र का अपमान है। कोर्ट ने इसे आयोग का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है।  

मुस्लिम आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार 
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुसलमानों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है। इस पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू एकजुट न हुए और मुस्लिम आरक्षण का विरोध न किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। 

योगी बोले-संविधान नहीं देता इजाजत 
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत संविधान नहीं देता है। पश्चिम बंगाल की TMC सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को OBC में डाल कर उन्हें आरक्षण दिया था। यह OBC की हकमारी थी। हाईकोर्ट ने TMC सरकार के फैसले को पलटकर जोरदार तमाचा मारा है। 

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