Pakistan Prime Minister Anwar ul Haq Kakar On Article 370 And Kashmir: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खीझ निकाली है। काकड़ ने मुजफ्फराबाद में करीब 50 मिनट के भाषण में कहा कि हम कश्मीर के लोगों के लिए नैतिक, राजनीतिक और डिप्लोमैटिक सपोर्ट जारी रखेंगे। घरेलू कानून और न्यायिक फैसलों के जरिए भारत अपने फर्जी से छुटकारा नहीं पा सकता है।
अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा के विशेष सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद देश अपने मूल हितों से कभी पीछे नहीं हटेगा। पीएम काकड़ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट केक फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया।
On the special invitation of President Azad Jammu and Kashmir, I visited the AJK legislative assembly today. I am truly humbled and grateful for the warm reception and honour given to me by the members of the legislative assembly. pic.twitter.com/Uuhe2oUkQ8
— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) December 14, 2023
काकड़ बोले- मुजफ्फराबाद गाजा नहीं
पीएम काकड़ ने नई दिल्ली को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखें और यदि आप वास्तविक मुद्दों के बारे में गंभीर हैं, तो हम उनके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। वैसे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुजफ्फराबाद गाजा नहीं है और दिल्ली तेल अवीव नहीं है। भले ही बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी में कई समानताएं हैं। पीएम कक्कड़ ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर का एक इंच भी क्षेत्र कोई नहीं छीन सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर लगाई मुहर
5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। दोनों प्रदेश केंद्र शासित हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल हुईं। 5 जजों की बेंच ने 11 दिसंबर को अपना फैसला दिया, जिसमें मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई। यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई था। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को यहां फैसले लेने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक राज्य में इलेक्शन कराने का आदेश दिया है।